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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हालाँकि, कुछ लोग विभिन्न कारणों से इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं।
इस लेख में, हम पीएम श्रम योगी मानधन योजना को बंद करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हम योजना को बंद करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, हम योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं और नियमों के बारे में जानकारी देंगे।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना बंद करने के कारण
- बेहतर पेंशन विकल्प प्राप्त करना
- वित्तीय स्थिति में सुधार
- नियमित अंशदान करने में असमर्थता
- योजना की शर्तों से असंतुष्टि
- अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ना
पीएम श्रम योगी मानधन योजना बंद करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
- PMSYM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- ब्राउज़र में maandhan.in टाइप करें
- लॉग इन करें
- अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें
- ‘योजना से बाहर निकलें’ विकल्प चुनें
- डैशबोर्ड पर दिए गए विकल्पों में से ‘योजना से बाहर निकलें’ पर क्लिक करें
- कारण बताएँ
- योजना छोड़ने का कारण चुनें या लिखें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें
- पुष्टि करें
- दी गई जानकारी की पुष्टि करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें
- प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें
- आपके अनुरोध पर कार्रवाई होने में कुछ दिन लग सकते हैं
पीएम श्रम योगी मानधन योजना बंद करने की ऑफ़लाइन प्रक्रिया
- अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर जाएँ सीएससी केंद्र
- अपने क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का पता लगाएं
- आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पीएमएसवाईएम पंजीकरण फॉर्म आदि
- फॉर्म भरें
- सीएससी केंद्र पर उपलब्ध योजना से बाहर निकलने का फॉर्म भरें
- कारण बताएं
- योजना छोड़ने का वैध कारण लिखें
- दस्तावेजों की प्रतियां जमा करें
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करें
- फॉर्म जमा करें
- भरे हुए फॉर्म को सीएससी केंद्र अधिकारी को जमा करें
- रसीद प्राप्त करें
- फॉर्म जमा करने की रसीद लें और संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें
योजना बंद करने के बाद क्या होगा?
- जमा राशि की वापसी: आपके द्वारा जमा की गई राशि आपके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।
- सरकारी अंशदान: सरकार द्वारा दिया गया अंशदान वापस नहीं किया जाएगा।
- ब्याज: जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- फिर से जुड़ना: योजना बंद करने के बाद आप फिर से इसमें शामिल नहीं हो सकते।
- अन्य लाभ: योजना से जुड़े अन्य लाभ जैसे बीमा कवर आदि समाप्त हो जाएंगे।
योजना बंद करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें
- भविष्य की सुरक्षा: क्या आपके पास बुढ़ापे के लिए कोई अन्य वित्तीय योजना है?
- वैकल्पिक पेंशन: क्या आप किसी अन्य पेंशन योजना में शामिल हो रहे हैं?
- वित्तीय स्थिति: क्या आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है?
- लाभों की तुलना: क्या आपने इस योजना के लाभों की तुलना अन्य विकल्पों से की है?
- नियम और शर्तें: क्या आपने समापन नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है?
