PM Palanhar Yojana:अब जन्म से 18 साल तक प्रति माह ₹1500 देगी सरकार, भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म

PM Palanhar Yojana

PM Palanhar Yojana: पालनहार योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को सरकार प्रति माह ₹1500 देगी। बस्तर स्वेटर, जूते आदि के लिए प्रति वर्ष ₹2000 अलग से दिए जाएंगे ताकि गरीब लोग अपने बच्चों का पालन-पोषण अच्छे से कर सकें।

पालनहार योजना: यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें सरकार जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह ₹1500 का भुगतान देती है ताकि बच्चे का पालन-पोषण अच्छे तरीके से हो सके। आवेदन पत्र भरने शुरू हो गए हैं। जिसके पास इसके लिए पत्र है वह आवेदन कर सकता है। इसके बाद सरकार द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी और आपका फॉर्म स्वीकार होने के बाद पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. योजना लागू कर दी गयी है. इसके लॉन्च होने के बाद लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. योजना के तहत एक वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी, जिसके बाद सरकार इस योजना में लगातार सुधार कर रही है और भुगतान भी बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत में जब योजना शुरू हुई तो बहुत कम पैसा दिया गया लेकिन धीरे-धीरे। स्कीम में धीरे-धीरे सुधार कर अच्छा पैसा भी दिया जा रहा है. पालनहार योजना की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है और लाभ कैसे दिया जाएगा।

यहां आगे अगर आपने पालनहार योजना के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है तो आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है या रिजेक्ट, फॉर्म में कोई कमी है या नहीं, आपके खाते में भुगतान आया है या नहीं। ये सभी चीजें आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है.

पालनहार योजना के लिए पात्रता

पीएम पालनहार योजना की पात्रता में अनाथ बच्चे शामिल हैं जिनके माता-पिता को मृत्युदंड/आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है या माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, विधवा मां के तीन बच्चे निराश्रित पेंशन के लिए पात्र हैं। पुनर्विवाहित। विधवा माताओं के बच्चे, एचआईवी/एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, अलग हो चुकी माताओं के तीन बच्चे, विशेष रूप से विकलांग माता/पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाएं। के बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं

पीएम पालनहार योजना के लाभ

पालनहार योजना के लिए जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹750 प्रति माह दिए जाएंगे, इसमें आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है, इसके बाद 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे . . इसके अलावा कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए ₹2000 अलग से दिए जाएंगे।

पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड, बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना, स्कूल में पढ़ने का प्रमाण पत्र, पालन-पोषण का प्रमाण पत्र, अनाथ बच्चा, माता-पिता होना चाहिए। माता-पिता के आजीवन कारावास का मृत्यु प्रमाण पत्र, डंडा देश की प्रति या इसके लिए कोई अन्य पत्र होना चाहिए, जो बच्चे मां के रिश्तेदार नहीं हैं उनके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि मां की उम्र अधिक है 1 वर्ष से अधिक.

पुनर्विवाहित माँ की संतान – माँ के पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र। एड्स प्रभावित माता-पिता के बच्चे – राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र। विकलांग माता-पिता के बच्चे – सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र। कुष्ठ रोग। तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे – तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे – तलाकशुदा महिलाओं को अपने स्वयं के शपथ प्रमाण पत्र और दो स्वतंत्र गवाहों के साथ अपने तलाक के दस्तावेज जमा करने होंगे। गवाहों के आधार पर धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। परित्यक्त महिला के बच्चे – परित्यक्त महिलाएं – अगर वे तीन साल या उससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हैं तो उन्हें इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा।

पीएम पालनहार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

पालनहार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, इसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए सभी दस्तावेज अपने साथ लेकर अपने नजदीकी ईमेल या इंटरनेट कैफे पर जाना होगा। अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही है। -आपको आवेदन पत्र सही-सही भरना होगा और उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसके बाद आप आवेदन पत्र जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा आप एसओ पोर्टल या नजदीकी इन लेवल पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और फिर बच्चों को लाभ दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। इसका एक प्रिंट आउट ले लें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।

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