PM Palanhar Yojana: अब जन्म से 18 साल तक प्रति माह ₹1500 देगी सरकार, भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म

PM Palanhar Yojana

PM Palanhar Yojana: नमस्कार दोस्तों, पालनहार योजना के लिए विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। पीएम पालनहार योजना के तहत सरकार जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रति माह की दर से पैसा देगी। हर साल बिस्तर, स्वेटर और जूते आदि के लिए अलग से ₹2000 दिए जाएंगे ताकि गरीब लोग अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकें। पालनहार योजना के बारे में पूरी जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क आदि नीचे दी गई है।

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PM Palanhar Yojana

पालनहार योजना: यह गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छी योजना है। सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सरकार प्रति माह ₹1500 का भुगतान देती है, पीएम पालनहार योजना, ताकि बच्चे का पालन-पोषण ठीक से हो सके। पालनहार योजना के लिए आवेदन पत्र मिलना शुरू हो गए हैं। जो भी इसके लिए पात्र है। वे सभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सरकार द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी. इसके बाद आपका फॉर्म स्वीकार हो जाने पर आपके बैंक खाते में पैसे जमा होने लगेंगे. पालनहार योजना लागू होने के बाद लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं.

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योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 750 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए 1500 रुपये का भुगतान मासिक आधार पर उनके खाते में जमा किया जाता है। पीएम पालनहार योजना ऐसी नई योजनाओं की जानकारी समय पर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। ताकि आपको पल-पल का अपडेट मिल सके.

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पालनहार योजना 2023

इस योजना के तहत, पालनहार, पीएम पालनहार योजना में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक अभिभावक को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये की अनुदान राशि (स्कूल में प्रवेश के बाद, 18 वर्ष की आयु तक, 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान) प्रदान की जाएगी और कपड़ों के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य। प्रति अनाथ (विधवा एवं रिश्तेदार की श्रेणी को छोड़कर) की दर से वार्षिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

इस राजस्थान पालनहार योजना 2023 से शिक्षा, भोजन और कपड़े की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। पीएम पालनहार योजना इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना पूरे भारत में अनूठी है। इसी तरह की कई योजनाएं सरकार द्वारा समय-समय पर गरीब लोगों के लिए चलाई जाती हैं।

पीएम पालनहार योजना की स्थिति

पीएम पालनहार योजना के लिए, अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता को मृत्युदंड/आजीवन कारावास मिला हो या माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी गई हो, विधवा मां के तीन बच्चे निराश्रित पेंशन के लिए पात्र, पुनर्विवाहित विधवा मां। एचआईवी/एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, अलग हो चुकी मां के तीन बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले माता/पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे। इस योजना के लिए पात्र है. पीएम पालनहार योजना सभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

पीएम पालनहार योजना फॉर्म

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि हस्तांतरित की है। पालनहार योजना के तहत 5 लाख 91 को लाभ प्रदान किया गया है। सीएम गहलोत ने एक हजार लाभार्थियों को… पीएम पालनहार योजना, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 87 करोड़ 36 लाख 56 हजार 750 रुपये की राशि हस्तांतरित की है। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे।

राजस्थान पालनहार योजना पात्रता

  • अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना संचालित की गई है।
  • इससे देश के उन सभी गरीब अनाथ बच्चों को लाभ होगा।
  • देश में वे सभी माता-पिता की संतान हों जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मृत्युदंड/आजीवन कारावास मिला हो।
  • पेंशन के लिए पात्र राजस्थान की सभी निराश्रित विधवा माताओं के अधिकतम तीन बच्चे होने चाहिए।
  • राजस्थान से संबंधित सभी लोगों के लिए पीएम पालनहार योजना में जाने वाली मां के अधिकतम तीन बच्चे होने चाहिए।
  • देश में पुनर्विवाह करने वाले सभी लोग विधवा माताओं की संतान होने चाहिए।
  • राजस्थान के सभी लोग एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान होने चाहिए।
  • राजस्थान के सभी लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान होने चाहिए।
  • राजस्थान के वे सभी दिव्यांग माता-पिता के बच्चे।
  • राजस्थान में जो भी बच्चे हैं

PM पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें

क्या आप भी पालनहार योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं? पीएम पालनहार योजना लेकिन अगर आपके पास आवेदन करने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो चिंता न करें, पालनहार योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे चरण दर चरण दी गई है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, कुछ इस तरह

  • पालनहार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • फिर इसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए सभी दस्तावेज अपने साथ लेकर अपने नजदीकी ईमित्र या इंटरनेट कैफे पर जाना होगा।
  • फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
  • आपको आवेदन पत्र के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • फिर इसके बाद आवेदन पत्र जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है।
  • इसके अलावा आप पोर्टल या नजदीकी सराय में जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आवेदन पत्र भरने के बाद जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • इसके बाद बच्चों को लाभ दिया जाएगा।
  • फिर फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर ले लें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।
  • इस आसान प्रक्रिया से आप पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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महत्वपूर्ण लिंक

Official Website jansoochna.rajasthan.gov.in

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