Table Of Contents
- 1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब
- 1.1 80 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए टैक्स स्लैब (पुरानी कर व्यवस्था)
- 1.2 पेंशन पर कर की गणना
- 1.3 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट और कटौती
- 1.4 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
- 1.5 नई कर व्यवस्था बनाम पुरानी कर व्यवस्था
- 1.6 पुरानी कर व्यवस्था:
- 1.7 कर बचत के लिए सुझाव
- 1.8 ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि, पेंशन पर कराधान वरिष्ठ नागरिकों की आय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि पेंशन पर कितना कर लगेगा और क्या कर छूट उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सरकार ने पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नए कर नियम लागू किए हैं।
इस लेख में, हम पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए कर दिशानिर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हम यह भी समझेंगे कि किस आयु वर्ग के लिए कौन से टैक्स स्लैब लागू हैं और कितनी पेंशन पर कर देना होगा। साथ ही, हम वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली विभिन्न छूटों और कटौतियों के बारे में भी बताएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब उनकी आयु के अनुसार अलग-अलग होते हैं। आइए देखें कि अलग-अलग आयु समूहों के लिए कौन से टैक्स स्लैब लागू होते हैं:
60 से 80 वर्ष की आयु के लिए टैक्स स्लैब (पुरानी कर व्यवस्था)
- ₹3,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹3,00,001 से ₹5,00,000: 5%
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 से ऊपर: 30%
80 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए टैक्स स्लैब (पुरानी कर व्यवस्था)
- ₹5,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 से ऊपर: 30%
नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब (सभी आयु समूहों के लिए) (सभी आयु समूहों के लिए) ₹3,00,000 तक: कोई कर नहीं
- ₹3,00,001 से ₹6,00,000: 5%
- ₹6,00,001 से ₹9,00,000: 10%
- ₹9,00,001 से ₹12,00,000: 15%
- ₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
- ₹15,00,000 से अधिक: 30%
पेंशन पर कर की गणना
- पेंशन पर कर की गणना करते समय, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:
- मानक कटौती: पेंशन पर ₹50,000 की मानक कटौती उपलब्ध है।
- पारिवारिक पेंशन: अब ₹25,000 की मानक कटौती उपलब्ध होगी पारिवारिक पेंशन पर।
- कर स्लैब: कर की गणना उपरोक्त कर स्लैब के अनुसार की जाएगी।
- कर छूट: धारा 87A के तहत, ₹7,00,000 तक की आय पर ₹25,000 की कर छूट उपलब्ध है।
- अन्य आय: पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से आय भी कुल आय में जोड़ी जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट और कटौती
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष कर छूट और कटौती उपलब्ध हैं:
- धारा 80TTB: बैंक जमा, सावधि जमा और डाकघर जमा पर अर्जित ब्याज पर ₹50,000 तक की छूट।
- धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹50,000 तक की कटौती।
- धारा 80DDB: गंभीर बीमारियों के इलाज पर ₹1,00,000 तक की कटौती।
- धारा 80सी: पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम आदि पर ₹1,50,000 तक की कटौती।
- एनपीएस: धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती।
75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
- 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं:
- आईटीआर दाखिल करने से छूट: यदि उनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक से प्राप्त ब्याज से है जहां पेंशन जमा की जाती है।
शर्तें
- व्यक्ति की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- व्यक्ति को पिछले वित्तीय वर्ष में ‘निवासी’ होना चाहिए।
- आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज होना चाहिए।
- ब्याज आय उसी बैंक से होनी चाहिए जहां पेंशन जमा की जाती है।
- बैंक की जिम्मेदारी: बैंक आवश्यक टीडीएस काट लेगा और आईटीआर दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
नई कर व्यवस्था बनाम पुरानी कर व्यवस्था
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई और पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन करना महत्वपूर्ण है:
नई कर व्यवस्था:
- कम कर दरें
- कम जटिल
- बहुत अधिक छूट और कटौती उपलब्ध नहीं
पुरानी कर व्यवस्था:
- अधिक छूट और कटौती उपलब्ध
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च मूल छूट सीमा
- अधिक जटिल लेकिन कुछ मामलों में लाभकारी
कर बचत के लिए सुझाव
- वरिष्ठ नागरिक अपने करों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
- कर-बचत निवेश: पीपीएफ, ईएलएसएस, कर-बचत एफडी आदि में निवेश करें।
- स्वास्थ्य बीमा: एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदें जो कर बचत भी प्रदान करती हो।
- दान: मान्यता प्राप्त संगठनों को दान करके कर छूट प्राप्त करें।
- एनपीएस: अतिरिक्त कर लाभ के लिए एनपीएस में निवेश करें।
- एससीएसएस और पीएमवीवीवाई: इन योजनाओं में निवेश करके उच्च ब्याज दरें और कर लाभ प्राप्त करें।
- कर व्यवस्था चुनना: अपनी आय और निवेश के आधार पर सही कर व्यवस्था चुनें।
ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए:
- फ़ॉर्म 16 (यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं)
- बैंक स्टेटमेंट
- निवेश प्रमाणपत्र (PPF, FD, SCSS आदि)
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीद
- दान रसीदें
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड