Marriage New Yojana:शादी करने पर 10 लाख रुपये देगी सरकार, महिला-पुरुष दोनों के लिए योजना

Marriage New Yojana

Marriage New Yojana:सरकार की ओर से एक नई योजना जारी की गई है जिसके तहत अगर आप शादी करते हैं तो आपको सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक दिए जाएंगे. जिसके तहत सरकार द्वारा जारी नए नियमों के तहत राज्य सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है. शादी पर सरकार 10 लाख रुपये नकद देगी.

सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लाती रहती है। हाल ही में सरकार ने एक योजना जारी की है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो सरकार उसे 10 लाख रुपये नकद देगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक छोटा सा सर्च लिखा गया. सरकार द्वारा कोई भी योजना जारी की जाती है तो उसके लिए पात्रता हमेशा रखी जाती है ताकि पात्र व्यक्ति ही उसका लाभ उठा सके। राज्य में योजना लागू होने के बाद कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. यह योजना सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए शुरू की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण योजना है.

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प्रदेश में भाईचारा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक और ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह जानकारी सरकार ने एक आदेश जारी करके दी है जिसमें सरकार ने डॉ. सविता बेल अंबेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना जारी की है। इसके तहत पहले सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. यह योजना सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लागू की गई है, यदि कोई दलित युवक या जोड़ा किसी स्वर्ण हिंदू युवक से विवाह करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से विवाह करता है तो उसे लाभ दिया जाता है और इसे अंतरजातीय विवाह कहा जाता है।

यह योजना सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई थी जिसमें शुरुआत में इसकी राशि ₹50000 थी, बाद में समय-समय पर इसमें बढ़ोतरी की गई। 2013 में इस राशि को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया और 2023 के अंदर यह राशि बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी जाएगी। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है.

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योजना का लाभ लेने की पात्रता

इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए दूल्हा-दुल्हन को राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।
दोनों अविवाहित होने चाहिए और दोनों में से किसी की भी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
न तो दूल्हा और न ही दूल्हे को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाना चाहिए।
अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को अपने विवाह के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
दोनों की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के साथ दलित समुदाय के दम्पति का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऑनलाइन मोड में आवेदन किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप सरकार से मिलने वाली प्रोसेसिंग राशि के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक आवेदन होगा, जिसका सीधा लिंक नीचे दिया गया है। यह आवेदन आपको शादी के 1 महीने के अंदर करना होगा. योजना के तहत लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है और फिर उसके खाते में राशि जमा कर दी जाती है.

योजना का आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

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